गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। प्राथमिक शाला बरझोरकी टोला, विकासखंड मरवाही में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) सुधीर कुमार राय को जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
निलंबन आदेश में बताया गया है कि यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी मरवाही की रिपोर्ट पर आधारित है। आरोप था कि सुधीर राय अक्सर स्कूल में अनुपस्थित रहते थे और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जगह किसी और व्यक्ति को भेज देते थे।
ठेकेदारी में भी शामिल थे शिक्षक
राय पर यह भी आरोप लगा कि वे ठेकेदारी के काम में ज्यादा समय देते थे। इस मामले की खबर मीडिया में आने के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल का निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान भी राय स्कूल में मौजूद नहीं पाए गए।
जांच में लगे गंभीर आरोप सही
बच्चों और गांव के लोगों से पूछताछ के बाद यह साबित हुआ कि राय न तो समय पर स्कूल आते थे और न ही नियमित रूप से पढ़ाते थे। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का सीधा उल्लंघन माना गया।
अब क्या होगा?
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गौरेला रहेगा और नियमानुसार उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) मिलेगा।