नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक (3 और 4 सितंबर 2025) में बड़ा निर्णय लिया गया है। पहले जहाँ 4 स्लैब्स (5%, 12%, 18%, 28%) थे, अब उन्हें घटाकर सिर्फ दो स्लैब्स – 5% और 18% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ लग्ज़री आइटम्स पर 40% टैक्स भी लगाया जाएगा। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि “स्वतंत्रता दिवस पर मैंने जीएसटी सुधारों की बात की थी, अब आम लोगों की सुविधा और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जीएसटी दरों को सरल किया गया है।”
क्या होगा सस्ता?
अब रोजमर्रा की ज़रूरत की कई चीज़ों पर टैक्स घटा या खत्म कर दिया गया है :
- पनीर और सभी तरह की भारतीय ब्रेड – अब जीएसटी नहीं लगेगा
- नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, मक्खन, घी, कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट – टैक्स में राहत
- एयर कंडीशनर, टीवी, डिश वॉशर, छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें – जीएसटी 28% से घटाकर 18%
- तेल, साबुन, टूथब्रश, टेबलवेयर, साइकिल और घरेलू सामान – सिर्फ 5% जीएसटी
- हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम (इंडिविजुअल) – जीएसटी पूरी तरह हटा
क्या होगा महंगा?
कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया गया है :
- 350 सीसी से ऊपर की बाइकें – जीएसटी बढ़कर 40%
- प्राइवेट एयरक्राफ्ट और हथियार (रिवॉल्वर आदि) – 40% जीएसटी
- सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी – टैक्स दरें बढ़ाई गईं
लागू होने की तारीख
नए जीएसटी रेट्स 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
कुल मिलाकर अब देश में जीएसटी का गणित सिर्फ 5% और 18% के बीच रहेगा। आम लोगों के लिए खाने-पीने और घरेलू सामान सस्ते होंगे, जबकि लग्ज़री और हानिकारक प्रोडक्ट महंगे।