ITR Return: अगर आपने इस साल 15 सितंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग आपको बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल करने का मौका देता है। हालांकि, इसके साथ कुछ शर्तें और पेनल्टी भी जुड़ी होती हैं।
क्या ड्यू डेट के बाद ITR फाइल किया जा सकता है?
जी हां, ड्यू डेट चूकने के बाद भी ITR फाइल किया जा सकता है। आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जुर्माना और ब्याज चुकाना होगा।
बिलेटेड ITR फाइल करने पर जुर्माना
- आय ₹5 लाख से ज्यादा → ₹5,000 तक जुर्माना (धारा 234F)
- आय ₹5 लाख से कम → ₹1,000 जुर्माना
यह जुर्माना रिटर्न फाइल करते समय भरना होगा।
बकाया टैक्स पर ब्याज
अगर टैक्स समय पर जमा नहीं हुआ है, तो धारा 234A के तहत हर महीने 1% ब्याज लगेगा। यह ब्याज 15 सितंबर (ड्यू डेट) से लेकर रिटर्न फाइल करने की तारीख तक लगेगा।
घाटे (Losses) को Carry Forward न कर पाने का नुकसान
समय पर ITR फाइल न करने से आप अपना बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस आदि आगे नहीं ले जा सकते। हालांकि, हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े घाटे को आगे बढ़ाने की अनुमति रहती है।
Belated Return फाइल करने की अंतिम तारीख
बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इसके बाद आप उस असेसमेंट ईयर का ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और ‘डिफॉल्टर’ माने जाएंगे।