जशपुर पुलिस का विशेष अभियान: COTPA एक्ट के तहत 114 प्रकरणों में कार्रवाई, ₹22,800 जुर्माना वसूला

Jashpur

जशपुर। जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। COTPA एक्ट (Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003) के तहत विशेष अभियान चलाते हुए पुलिस ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की। इस दौरान कुल 114 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए ₹22,800 का जुर्माना वसूला गया।

COTPA एक्ट (2003) की मुख्य बातें

  • सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित।
  • शिक्षण संस्थानों से 100 गज की दूरी तक तंबाकू बिक्री पर रोक।
  • धूम्रपान निषेध क्षेत्र में “नो स्मोकिंग बोर्ड” अनिवार्य।
  • तंबाकू/सिगरेट का विज्ञापन या प्रचार-प्रसार वर्जित।
  • उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई।

SSP शशि मोहन सिंह का संदेश

जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा –

“सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं स्कूल–कॉलेजों के आस-पास तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह सजग है। पुलिस COTPA एक्ट के तहत लगातार कार्यवाही कर रही है, आने वाले दिनों में इस अभियान को और गति दी जाएगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक कर तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ना भी है।”

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